Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2023 राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना मे 50 हजार रुपये की सहायता । फॉर्म PDF डाउनलोड, पात्रता, जरूरी दस्तावेज

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Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana
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Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana

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Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी।  मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना इसके अलावा शैक्षणिक स्तर में सुधार करना  मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी के माता-पिता अभिभावक को कुल ₹50000 की राशि प्रदान की जाती है । मुख्यमंत्री राजश्री योजना का आवेदन कैसे करें मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्रता व सभी जानकारी नीचे दी गई है।

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Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2023 क्या है?

राजश्री योजना क्या है ? : माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी।

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana कब शुरू हुई ?

राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से शुरू हुई । इस योजनां मे 01 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओ को कुल 6 किस्तों मे 50000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है । मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2022 की शुरुआत राजस्थान सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट के अंदर की गई थी इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाले सभी बालिकाओं के लिए यह योजना लागू की गई है

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Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana का उद्देश्य

  • राज्य में ‘बालिका जन्म’ के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना
  • बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना ।
  • संस्थागत प्रसव को बढावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना ।
  • बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना ।
  • बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
  • बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana के अन्तर्गत देय लाभ

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता / अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा । मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ सिर्फ बालिकाओं को दिया जाता हैं। बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढाई, स्वस्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। इस योजना में राशि किस्तों में दी जाती है ये राशी निम्न प्रकार हैं ।

  • प्रथम किस्त : राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रू. की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना ( JSY) के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी।
  • द्वितीय किस्त : बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रू. की राशि देय होगी।
  • तृतीय किस्त : बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रू. की राशि देय होगी।
  • चतुर्थ किस्त : बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रु. की राशि देय होगी।
  • पाँचवी किस्त : बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रू. की राशि देय होगी।
  • छठी किस्त : बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रू. 25000 की राशि देय होगी।
किस्तविवरणराशि
प्रथम किस्तजन्म के समय2500/-
द्वितीय किस्त1 वर्ष के टीकाकरण पर2500/-
तृतीय किस्तपहली कक्षा मे प्रवेश4000/-
चतुर्थ किस्तकक्षा 6 मे प्रवेश5000/-
पाँचवी किस्तकक्षा 10 मे प्रवेश11000/-
छठी किस्तकक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर25000/-

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana राजश्री योजना की पात्रता

  • ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 01 जून 2016 या उसके पश्चात हुआ हो
  • तृतीय एवं पश्चायर्ती किश्तों के लिए ऐसी बालिकाएं ही लाभ की पात्र होगी जिन्होंने मुख्यमंत्री राजश्री योजना की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का परिलाभ प्राप्त किया हो ।
  • योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त / किश्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी।
  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अतंर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिकाएं लाभ की पात्र होगीं।
  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत देय समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय है।

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana का लाभ

ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा। ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो। यदि हितग्राही के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय आधार अथवा भामाशाह कार्ड नही है, तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किंतु दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है। ऐसी प्रसूताऐं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नही होगें।

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यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका हो तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होंगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा। प्रथम किश्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana महत्त्वपूर्ण बिन्दु

द्वितीय किश्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड / ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा । प्रथम किश्त से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्र से जोडने का प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का द्वितीय ( बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात् ) एवं तृतीय ( बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो। ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं मे प्रत्येक चरण में (कक्षा 6 10 तथा 12 ) शिक्षारत है / रही हैं। योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त / किश्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होंगी।

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प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। यह लाभ दिनांक 31.05.2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तो के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत / अपलोड करना अनिवार्य होगा।

द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड / ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा। प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2022 Required Documents

तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप मे ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र / अटल सेवा केंद्र / अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड ( एमसीपी कार्ड) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण दो संतानों संबंधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी। ऑनलाईन प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाईन हस्तातरण किया जायेगा ।

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योजना के अन्तर्गत चौथी, पाचवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के ‘उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र / अटल सेवा केन्द्र / अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ विद्यालय में प्रवेश के प्रमाण की प्रति भी अपलोड करनी होगी। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पश्चात अंकतालिका की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।

  1. आधार कार्ड
  2. भामाशाह कार्ड/वर्तमान में जन आधार कार्ड
  3. आवासीय प्रमाण
  4. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  5. पासपोर्ट आकार के फोटो
  6. बैंक खाता विवरण
  7. कक्षा 6 व 10 का प्रवेश प्रमाण पत्र
  8. कक्षा 12 की अंकतालिका

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2023 Online Application Process

राजश्री योजना का फॉर्म कैसे भरें ? : मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न. दिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी।

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  • योजना के अन्तर्गत तृतीय, चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात् कक्षा 1, 6 व कक्षा 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय में बालिका के अभिभावक / संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कराना होगा।
  • पात्र आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर सस्था प्रधान के द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट कर आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जाएगे।
  • आवेदन सबमिट एवं लॉक करने के पश्चात् एक एप्लीकेशन आई डी जनरेट होगी।
  • शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का जन आधार / आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) करना होगा एवं जन आधार से लिंक बालिका या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से संबंधित सूचनाओं को अपडेट करना अनिवार्य होगा।

Key Point for Competetive Exam of Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2016
योजना का प्रारंभ01 जून 2016
योजना का संचालनमहिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग राजस्थान
योजना का लाभप्रत्येक बालिका को 50000/- की राशि ।
राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना Notification PDFयहाँ क्लिक करे
Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana Apply OnlineClick Here
आवेदन पत्र का प्रारूपClick Here
अभिभावक द्वारा स्व – घोषणा का प्रारूपClick Here
शाला प्रधान या प्रभारी का सत्यापन प्रारूपClick Here
Official Websitehttps://wcd.rajasthan.gov.in/
TelegramClick Here
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Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana FAQs 

  1. Mukhamantri Rajshree Yojana किस राज्य की योजना है ?

    राजस्थान

  2. Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana कब शुरू हुई ?

    01 जून 2016 से

  3. Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है ?

    महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग राजस्थान

  4. Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

    राजश्री योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऊपर दी हुई है ।

  5. Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana का लाभ कैसे मिलेगा?

    योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऊपर दी पात्रता देखे ।

  6. Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana मे कितनी राशि मिलती है ?

    बालिका के जन्म से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक 50000/- रुपये की सहायता राशि मिलती है ।