Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) 2023 राजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना । योजना की सम्पूर्ण जानकारी यहाँ से देखे ।

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Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana
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Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana 2023 (SKAY)

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Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana

Saur Krishi Ajivika Yojana Gramin, Saur Krishi Ajivika Yojana Government Of Rajasthan, Saur Krishi Ajivika Yojana Hindi,  “किसान सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना (SKAY) कार्यक्रम के तहत अपनी अप्रयुक्त भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं, जिससे उन्हें अपने रहने की स्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसान और ज़मींदार अपनी संपत्ति को एक इंटरनेट पोर्टल पर पट्टे के लिए पंजीकृत कर सकते हैं जिसे स्थापित किया गया है।

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Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana 2023 (SKAY) Kya Hai ?

राजस्थान को एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए राज्य की विशाल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 142 गीगावाट तक ले जाने की मंशा रखती है और ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 26 ) में भारत की प्रतिबद्धता में योगदान करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों (अर्थात कोयला, तेल, गैस, आदि) पर निर्भरता कम करके ‘शुद्ध शून्य’ उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की मंशा रखती है। और इसके अतिरिक्त अपने सभी उपभोक्ताओं को एक स्थायी, विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करना भी राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। 

ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि भार वाले लोड सेंटर पर पीएम- कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत विकसित किए जा रहे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु लिए, राज्य सरकार ने “सौर कृषि आजीविका योजना” या “SKAY” तैयार की है। SKAY का उद्देश्य किसानों / भूमि मालिकों को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पूर्व निर्धारित राशि के आधार पर अपनी बंजर / अनुपयोगी भूमि को लीज़ पर देने का अवसर देकर राज्य के प्रचुर भूमि संसाधनों का उपयोग करना है।

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राजस्थान डिस्कॉम्स ने एक ऑनलाइन पोर्टल Rajasthan Suar Krishi Ajivika Yojana विकसित किया है, जहां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसान / भूमि मालिक अपनी जमीन को लीज़ पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ता (Developer) भी पंजीकृत किसानों / भूमि मालिकों तक पहुंचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) का उद्देश्य

“पीएम- कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए राजस्थान डिस्कॉम्स के चिन्हित 33/11kV सबस्टेशन के पास भूमि बैंक बनाने के लिए राज्य के किसानों / भूमि मालिकों को निर्धारित राशि के आधार पर अपनी जमीन को लीज़ पर देने का अवसर प्रदान करना। पीएम- कुसुम योजना का घटक सी ( फीडर लेवल सोलराइजेशन) CFA के माध्यम से फीडर स्तर पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना के प्रावधान के साथ कृषि फीडर की वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकेन्द्रीकृत (Decentralized) सौर उत्पादन के समान है।

सौर पावर प्लांट परियोजनाओं की सफल स्थापना के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूमि की पहचान, इसकी खरीद और लागत है। इसलिए, इसे सरल बनाने के लिए, राजस्थान डिस्कॉम्स ने किसानों / भूमि मालिकों और विकासकर्ता (Developer) के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु RESCO मोड पर भूमि की व्यवस्था करने के लिए एक समर्पित पोर्टल की सुविधा के लिए “सौर कृषि आजीविका योजना (SKAY)” शुरू की है।

Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) का लाभ

किसान / भूमि स्वामी:

  • किसानों को दिन के समय बिजली की उपलब्धता।
  • किसानों द्वारा बंजर / अनुपयोगी भूमि के लिए लीज शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर।

विकासकर्ता:

  • राज्य भर में किसानों / भूमि मालिकों के संपर्क विवरण के साथ उपलब्ध भूमि तक पहुंच।
  • निर्धारित टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए डिस्कॉम द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद की गारंटी।
  • पीएम-कुसुम योजना का घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के CFA लाभों का फायदा।

राजस्थान डिस्कॉम्स:

  • सस्ती सौर ऊर्जा की उपलब्धता से बिजली खरीद लागत और वितरण एवं व्यवसायिक हानियों में कमी।
  • पीएम-कुसुम योजना के घटक ए से विपरीत, सौर पावर प्लांट बिजली संयंत्र की क्षमता या इसकी स्थापना स्थान पर कोई बाध्यता नहीं है।
  • बिजली उत्पादन और उसकी खपत दोनों उपभोक्ता के नजदीक होने के कारण विद्युत् वितरण ढांचे एवं वितरण हानि में कमी।
  • बेहतर RPO अनुपालन से प्रति यूनिट लगभग 1 रुपये की बचत होती है (अनुपालन में कमी के कारण वर्तमान में यह डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाता है)

राजस्थान सरकार:

  • कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर टैरिफ अनुदान में कमी,
  • सौर नीति 2019 के तहत 2024-25 तक वितरित उत्पादन लक्ष्य को 4,000 मेगावाट करने में योगदान।

Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) संचालन एजेंसी

  • जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) – नोडल एजेंसी
  • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल,)
  • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल)

Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) की पात्रता व शर्ते 

पोर्टल पर पंजीकरण के लिए भूमि मालिकों के लिए पात्रता शर्त:

  • कोई भी भूमि मालिक (जैसे व्यक्ति / किसानों के समूह, पंजीकृत सहकारी समितियों, संगठनों / संघों / संस्थानों आदि एवं इसके अतिरिक्त भी यदि कोई हो तो )।
  • इच्छुक किसान / भूस्वामी (एकल / समूह) कम से कम 1 हेक्टेयर एकल भूमि पंजीकृत करा सकते हैं।
  • किसानों /भूस्वामियों के समूह मामले में, समूह द्वारा किसी एक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में उचित मुख्तारनामा (Power of Attorney) किया जाएगा।

पोर्टल पर पंजीकरण के लिए डेवलपर्स के लिए पात्रता शर्त:

  • कोई भी सौर ऊर्जा विकासकर्ता

Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) ऑनलाइन आवेदन शुल्क

सभी आवेदकों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा:

आवेदकपंजीकरण शुल्क प्रकारपंजीकरण शुल्क (18% जीएसटी सहित)
किसान / भूमि मालिकप्रति आवेदनरु. 1,180
परियोजना विकासकर्ताएकमुश्तरु. 5,900

Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) लागू लीज रेंट

योजना के तहत किसान / भूमि मालिक को निम्न सूची के अनुसार वार्षिक लीज शुल्क प्राप्त होगा। यह हर दो साल में 5% की दर से बढ़ाया जायेगा जोकि शुरू में 26 साल की अवधि (25 साल PPA अवधि सहित) के लिए लागू होगा:

पंजीकरण के समय भूमि की प्रचलित डीएलसी दर (रुपये प्रति हेक्टेयर)वार्षिक लीज रेंट (रुपये प्रति हेक्टेयर)
8 लाख तक80,000
8 लाख से अधिक और 12 लाख से कम1,00,000
12 लाख से अधिक और 20 लाख से कम1,40,000
20 लाख से अधिक1,60,000
  • विकासकर्ता (Developer) को किसान/भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को सोलर पावर प्लांट की स्थापना और चालु करने के दौरान, अनुबंध करने के 9 महीने के भीतर लीज़ किराया राशि भुगतान का करना होगा।
  • डिस्कॉम भूमि की लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और डिस्कॉम इसकी वसूली सोलर पावर प्लांट के चालू होने के बाद, विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क के भुगतान से करेगा।
  • योजना के तहत लीज़ किराया किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही देय होगा:
  • विकासकर्ता को डिस्कॉम द्वारा संदर्भित भूमि पर सोलर पावर प्लांट परियोजना स्थापित करने का कार्य आदेश दे दिया जाता है,
    चयनित विकासकर्ता ने पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के लिए किसान/भू-स्वामी के साथ भूमि लीज़ समझौता कर लिया है और उसे संबधित डिस्कॉम के कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
  • योजना के लिए पोर्टल पर केवल भूमि का पंजीकरण करवाना ही भूमि स्वामी को लीज़ किराया प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा।

Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) मुख्य विशेषताएं:

  • पोर्टल पर डिस्कॉम के चिन्हित 33/11kV सबस्टेशनों की सूची एवं जिनके आसपास प्लांट क्षमता के अनुसार सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हेतु जितनी भूमि की आवश्यकता है, इसका विवरण उपलब्ध हैं।
  • क्षमता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वाले चिन्हित सबस्टेशनों की सूची बिना लॉगिन के पोर्टल पर दिखाई देगी।
  • इच्छुक किसान / भूमि मालिक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे विकासकर्ता (Developer) द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी जमीन को लीज़ पर देने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन प्रक्रिया शरू करने के लिए आवेदकों को नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है।
  • विधिवत भरे हुए आवेदनों का सत्यापन संबधित डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा।
  • भूमि का सर्वेक्षण (निर्धारित प्रारूप में) डिस्कॉम अधिकारी और आवेदक / अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
  • डिस्कॉम के उसी फील्ड ऑफिस द्वारा भूमि स्थान से सबस्टेशन को जोड़ने हेतु एक लाइन डायग्राम भी तैयार किया जाएगा।
  • डिस्कॉम सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए RESCO विकासकर्ता के चयन के लिए निविदाएं जारी करेगा।
  • विकासकर्ता (Developer) भूमि को 26 साल के लिए लीज़ पर देने हेतु पंजीकृत किसानों / भूमि मालिकों के साथ सहयोग कर सकते हैं या सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं।

Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) आवेदन कैसे करें ?

किसानों/भूस्वामियों को निर्देश

  • पात्र किसान / भूमि मालिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर सर्कल / जिला, डिवीजन / सब डिवीजन और सबस्टेशन की उपलब्धता खोज सकते हैं।
  • सबस्टेशन के चयन के बाद आवेदक (किसान/भूस्वामी) ऑनलाइन फॉर्म भरकर और जमाबंदी सहित सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर अपनी जमीन का पंजीकरण करा सकते हैं।
  • प्रस्तावित भूमि स्पष्ट स्वामित्व की होगी, और किसी भी प्रकार के भार / मुकदमेबाजी से मुक्त होगी।
  • किसी भी बाद के चरण में किसी भी गलत जानकारी या कानूनी मुद्दों के लिए, भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और डिस्कॉम / विकासकर्ता द्वारा कोई मुआवजा / क्षति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • एक भूमि के बहु-स्वामित्व के मामले में या, किसानों के समूह / भू-स्वामियों के अपने समूह को पंजीकृत करने का इरादा रखने वाले, ऐसे सभी किसानों / भू-स्वामियों को पोर्टल पर आवेदन जमा करने के लिए ऐसे किसान / भू-स्वामी में से किसी एक को नामांकित करना होगा और पोर्टल पर नामांकित किसान / भूमि मालिक के पक्ष में मुख्यतारनामा (Power of Attorney) अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद, भूमि मालिकों / किसानों को पोर्टल पर ही ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
  • सफल भुगतान के पश्चात, एक पंजीकरण आईडी उत्पन्न होगी और इसे आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
  • एक भूमि पार्सल / क्षेत्र को केवल एक सबस्टेशन / सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थान के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
  • एक किसान/भू-स्वामी एक से अधिक भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत कर सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक भूमि पार्सल/क्षेत्र के लिए अलग भुगतान हो और उपरोक्त बिंदु पर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए।
  • पंजीकृत आवेदनों को संयुक्त सर्वेक्षण हेतु संबंधित डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।
  • डिस्कॉम का फील्ड ऑफिस पोर्टल पर कनेक्टिविटी लाइन डायग्राम के साथ संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करेगा। किसी भी विसंगति के मामले में, आवेदन में सुधार हेतु आवेदक को पुनः भेजा जाएगा।
  • किसी भी भूमि पार्सल / क्षेत्र को पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत तभी माना जाएगा जब डिस्कॉम के फील्ड कार्यालय द्वारा आवेदन पर संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट और कनेक्टिविटी लाइन डायग्राम अपलोड किया जाएगा।

How to Apply Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY)

विकासकर्ता (Developers) को निर्देश:

  • इच्छुक विकासकर्ता पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।
  • पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद, विकासकर्ता निम्न दो सूचियां देख सकते हैं
  • उन सबस्टेशनों की सूची जहां किसानों / भूमि मालिकों द्वारा भूमि पार्सल / क्षेत्रों को पंजीकृत किया गया है और डिस्कॉम द्वारा सत्यापित किया गया है।
  • विकासकर्ता किसी भी सबस्टेशन का चयन कर सकते हैं और “संपर्क विवरण” पर क्लिक करके अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उस स्थान के लिए पंजीकृत किसान / भूमि मालिक का संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
  • उन सबस्टेशनों की सूची जहां कोई भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत नहीं किया गया है
  • विकासकर्ता अपनी क्षमता के आधार पर ऐसे स्थान (स्थानों) के आसपास भूमि पार्सल/क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं।
  • पोर्टल पर बड़ी संख्या में भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत होने के बाद, डिस्कॉम लेवालाइज़्ड टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऐसे सबस्टेशनों के आसपास सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए RESCO
  • डेवलपर्स के चयन हेतु निविदा जारी करेगा और भागीदारी के लिए उक्त NIT, पोर्टल पर पंजीकृत विकासकर्ता को भी सूचित किया जायेगा।
  • विकासकर्ता को सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु, अनुबंध के 1 महीने के भीतर डिस्कॉम को भूमि लीज़ समझौता प्रस्तुत करना होगा और डिस्कॉम द्वारा जारी की निविदा में भाग लेते समय अपनी बोली के साथ इस संबंध में एक अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगा। ।
  • डिस्कॉम भूमि लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और इसे विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क से वसूल करेगा।
  • पंजीकरण शुल्क के सफल भुगतान के बाद, एक विशिष्ट पंजीकरण आईडी उत्पन्न होगी और इसे आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
  • सफल विकासकर्ता को पीएम-कुसुम योजना के तहत घटक सी (फीडर स्तर) के अनुसार MNRE से CFA पात्रता प्राप्त होगी ।
  • भूमि लीज समझौते से पहले विकासकर्ता (Developer), किसान/भूमि मालिक द्वारा भूमि के सम्बद्ध में प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन करने और किसी भी मुकदमेबाजी / विवादों / किसी अन्य मुद्दे की जांच के लिए जिम्मेदार होगा।

Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana 2023 (SKAY) Important Documents

ऑनलाइन आवेदन के साथ किसानों/भूस्वामियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

  • जमाबंदी (भूमि स्वामित्व प्रमाण)
  • आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)
  • कैंसिल चेक / पासबुक कॉपी
  • आवेदक / अधिकृत व्यक्ति का फोटो
  • आवेदक / अधिकृत व्यक्ति के स्कैन किए गए हस्ताक्षर
  • नोट: प्रमाण के दस्तावेज पीडीएफ (PDF) प्रारूप में अधिकतम 500 KB के होने चाहिए। साथ ही, पोर्टल (www.skayrajasthan.org.in) पर किसानों/भूमि मालिकों और विकासकर्ताओं के लिए एक अलग उपयोगकर्ता पुस्तिका / चरण-दर-चरण प्रक्रिया प्रदान की जाएगी।

Key Point for Competetive Exam of Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY)

योजना का नामराजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना 2023
योजना पोर्टल का प्रारंभ18 अक्टूबर 2022
योजना का संचालनJVVNL, AVVNL, JdVVNL
योजना का लाभकिसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना
राजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना 2022 Notification PDFयहाँ क्लिक करे
Official Websitehttps://skayrajasthan.org.in/
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Disclaimer: राजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना 2023 की ऊपर दी गई जानकारी की अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाईट पर विजिट करें । योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑफिसियल वेबसाईट पर दिए गए दिशा निर्देश देख ले । MDYOJANA किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती है । अधिक जानकारी के लिए देखे : Disclaimer – MD Yojana

 Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana FAQ’s

  1. Saur Krishi Ajivika Yojana किस राज्य की योजना है ?

    राजस्थान

  2. Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है ?

    राजस्थान विद्युत विभाग (JVVNL, JdVVNL, AVVNL)

  3. Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana पोर्टल कब शुरू हुआ ?

    18 अक्टूबर 2022

  4. Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

    इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया व डायरेक्ट लिंक ऊपर दिया हुआ है ।