Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana (MCDBY Rajasthan) 2023 राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की सम्पूर्ण जानकारी यहाँ से देखे ।

राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana, MCDBY Rajasthan
Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana
  • Post category:Rajasthan / Home
  • Reading time:11 mins read
  • Post last modified:February 10, 2023

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana

राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana MCDBY Rajasthan):  मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों को 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा का कवर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MMCDBY) लागू की गई । इस दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत वर्णित सात प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में पॉलिसी शिड्यूल में अंकित प्रावधानों के अनुसार भुगतान देय होगा। पॉलिसी के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो ।

राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana, MCDBY Rajasthan
Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana

शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु / क्षति का सीधा संबंध (Proximate Cause) दुर्घटना से होने पर ही पॉलिसी के तहत भुगतान देय होगा। इस योजना के लिये पात्र परिवारों से कोई अंशदान / प्रीमियम की राशि वसूल नही की जायेगी। जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जायेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना इस पॉलिसी का पार्ट होगी।

पॉलिसी के लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को निम्नांकित सात प्रकार की दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पॉलिसी में उल्लेखित क्षतियाँ होने पर पॉलिसी के प्रभावी रहने की स्थिति में, किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे। विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में दावा निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार होंगे

Contents hide

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana 2022 क्या है ?

दुर्घटना घटित हो जाने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित की जा रही योजना – मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह “मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) प्रारम्भ की गई है।

Read Also: Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana (SKAY) 2023 राजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना । योजना की सम्पूर्ण जानकारी यहाँ से देखे ।

इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा।

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana 2022 कब शुरू हुई ?

राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2022 लागू की गई ।

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana 2022 का उद्देश्य

दुर्घटना घटित हो जाने पर परिवार को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित की जा रही योजना – मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह “मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY ) ” प्रारंभ की गई है।

Read Also: Palanhar Yojana 2023 पालनहार योजना मे सरकार दे रही है बच्चों को प्रतिमाह 2500 की सहायता । आवेदन, पात्रता व जरूरी दस्तावेज देखे ।

इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य / सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा।

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana 2022 के लाभार्थी 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में समस्त सक्रिय बीमित परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में बीमित परिवार के वह सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का एक साल तक की आयु का वह शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है।

Must Read : Rajasthan Indira Rasoi Yojana राजस्थान इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ, 8 रुपये में मिलेगा पेट भर खाना।

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana पात्रता

योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार की श्रेणी में वे परिवार सम्मिलित होंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के रूप में सम्मिलित हों। इन परिवारों के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित नहीं माना जायेगा।

  • चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी मूल रूप से राजस्थानी होना चाहिए।
  • ऐसे परिवार जिन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पहले से पंजीकृत हैं। वह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को दुर्घटना बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जो पूर्ण रूप से नि:शुल्क होगी।
  • चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 1 साल के लिए किया जाएगा तथा अगले साल इसे रिन्यू कराना होगा।

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana 2022 बीमित परिवार को लाभ

क्र.सं.दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकारदुर्घटना पर देय लाभ
1.दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर10 लाख रूपये
2.दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या
एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने / इन अंगो के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर )
3 लाख रूपये
3.दुर्घटना में हाथ / पैर / आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने / इन अंगो के पूर्णतः
निष्क्रिय होने पर )
1.5 लाख रूपये

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगे :

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य / सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक वोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो ।

Read Also: Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023 बेरोजगारी भत्ता योजना पात्रता, ऑनलाइन आवेदन व लाभ यहाँ से देखे ।

शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में से नहीं होनी चाहिए। मृत्यु / क्षति का सीधा संबंध (Proximate Cause) दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु / क्षति पर देय होंगे:

  • सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु / क्षति ।
  • ऊँचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु / क्षति
  • मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु / क्षति ।
  • डूबने के कारण होने वाली मृत्यु / क्षति ।
  • रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
  • बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु / क्षति |
  • जलने वाली मृत्यु / क्षति ।

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana के अन्तर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे

योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जो योजना के बिन्दु संख्या 5 में अंकित हैं तथा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियां दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती है। मृत्यु / क्षति का सीधा संबंध (Proximate Cause) दुर्घटना से होना चाहिए। आशय यह है कि योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर इस पॉलिसी के अन्तर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। उदाहरणार्थ- निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगे:

Read Also: Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2023 राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना मे 50 हजार रुपये की सहायता । फॉर्म PDF डाउनलोड, पात्रता, जरूरी दस्तावेज

  1. विभिन्न बीमारियों जैसे: केन्सर, टीबी, हृदयाघात (हार्ट अटैक) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां
  2. हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास ।
  3. किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य / ड्रग्स / एल्कोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु / क्षति ।
  4. चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति ।
  5. नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति ।
  6. युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति।
  7. गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति ।
  8. बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देशय से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति
  9. एविएशन में एन्गेज होने / बैलूनिंग / गाउन्टिंग / डिस्माउन्टिंग के समय अथवा एअरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु / क्षति ।
  10. विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रेक्चर इत्यादि होने की दशा में पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होंगे।
  11. जहरीले जन्तु के कारण मृत्यु अथवा क्षति |
  12. पॉलिसी की एक वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामलों में बीगित परिवार को इस योजना के अन्तर्गत देय अधिकतम भुगतान रूपये 5 लाख से अधिक नहीं होगा।
  13. यदि पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश क्षति कारित होती है तथा उसी पॉलिसीवर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरूद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किये गये भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरूद्ध भुगतान किया जायेगा।

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana वित्तीय प्रबंधन

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का संचालन बजट मदों 2235-60-105-(03)-[01] 43, 2235-60-789- (06) – [01]-43 तथा 2235-60-796-(06)- [01]-43 के माध्यम से किया जायेगा। वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा इसी बजट मद में योजना संचालन हेतु राशि स्थानांतरित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान / प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।

CM Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फार्म के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :

श्रेणीदुर्घटना का प्रकारमृत्यूक्षति
1. सड़क दुर्घटना
2. ऊँचाई से गिरने
3. मकान के ढहने के कारण
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. इनमें से कम से कम कोई दस्तावेज :
(i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(ii) एफ.आई.आर. / रोजनामचा / मर्ग रिपोर्ट
(iii) पंचनामा
(iv) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. एफ.आई.आर. / रोजनामचा (यदि कराई गई हो)
3.  डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
4.  मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
1. बिजली के झटके के कारण
2. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. इनमें से कोई एकः-
(i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(ii) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
3. एफ.आई.आर
4. इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2.  डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
3.  मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
1 डूबने के कारण
2. जलने की स्थिति में।
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. एफ.आई.आर.
3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट
4. एफ.आर
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. एफ.आई.आर.
3. एफ.आर
4.  डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
5.  मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र

CM Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana के अन्तर्गत दावा निस्तारण की प्रक्रिया

  1. परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी व्यस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी।
  2. दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 30 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  3. विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी।
  4. दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनआधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. भिजवाया जायेगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नम्बर पर ओटीपी भिजवाया जायेगा। दावेदार द्वारा ओ. टी.पी. को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा Authentication कर लिये जाने पर ही दावा पोर्टल पर Registered किया जायेगा।
  5. पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जायेगा तथा पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में उचित पाये जाने पर दावा स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा । अन्य दस्तावेज वांछित होने पर बीमाकर्ता द्वारा दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेजों की मांग की जायेगी।
  6. सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने / अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जायेगा।
  7. बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नम्बर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के संबंध में मैसेज भिजवाया जायेगा।
  8. दावा स्वीकृति योग्य होने पर बीमाकर्ता कंपनी द्वारा जनआधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
  9. मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशो में विभाजित कर बीमाकर्ता कम्पनी द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी।
  10. परिवार (जनआधार में अंकित) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी।
  11. पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लम्बित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भूगतान देय होगा।

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु :

  1. योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जायेगा। राज्य बीगा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा इस योजना का बीमा किया जायेगा।
  2. योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के सदस्य / सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्य / सदस्यों की स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक योजना वर्ष में कुल पाँच लाख रूपये तक का भुगतान ही परिवार को देय होगा।
  3. यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जायेगा।
  4. इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी / किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने/स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनआधार से लिंक हो । मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उसके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशो में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी।
  5. इस योजना का सम्बन्ध बीमित परिवार को दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराना है तथा बीमित परिवार से तात्पर्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार से है। यह योजना जनआधार कार्ड से लिंक है। अतः यदि जनआधार कार्ड में अंकित परिवार की मुखिया एवं सदस्यों सभी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत कोई भुगतान देय नहीं होगा।
  6. योजना के लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियाँ होने पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति में, किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।
  7. आवश्यक होने पर किसी चिकित्साधिकारी अथवा अन्वेषणकर्ता द्वारा प्रकरण की जाँच कराई जा सकेगी।
  8. इस योजना के लिये पात्र परिवारों से कोई अंशदान / प्रीमियम की राशि वसूल नहीं की जायेगी।
  9. दुर्घटना के कारण मृत्यु / क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का होगा।

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana Important Document List

चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी परिवार को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कर चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन करना होगा।

  • आवेदक का जनाधार कार्ड जो कि मुख्य दस्तावेज होगा।
  • आधार कार्ड।
  • आयु प्रमाण पत्र।

How to Apply for Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana

राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है जो परिवार पहले से राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत है और योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह परिवार स्वत: ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभार्थी माना जाएगा । अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए नहीं है तो आप नीचे बताई गई प्रोसेस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके इस योजना के पात्र हो सकते है ।

चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियो को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है ।
  • लघु व सीमांत कृषक, संविदाकर्मी व अन्य लाभार्थी विभाग की वैबसाइट rajasthan.gov.in पर दिये लिंक से खुद रजिस्ट्रेशन करे या नजदीकी ई-मित्र पर करवाएँ ।
  • लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड या जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद नंबर होना आवश्यक है ।
  • यदि आपके पास परिवार का जन आधार नामांकन नहीं हुआ है तो सबसे पहले ई-मित्र पर जन आधार नामांकन करवाएँ ।
  • Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana Rajasthan Registration

Key Point for Competetive Exam of Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MMCDBY) 2023
योजना का प्रारंभ01 मई 2022
योजना का संचालनराज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
योजना का लाभचिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मे बीमित परिवार
राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2022 Notification PDFयहाँ क्लिक करे
Apply Onlinehttps://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/
Official Websitehttps://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/
TelegramClick Here
Go to Home PageClick Here

हमारे द्वारा दी गई राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2022 के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी यह भी अच्छी लगी हो तो कृपया दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें जिससे अन्य लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते है

Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana FAQ’s

  1. Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana किस राज्य की योजना है ?

    राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान की योजना है ।

  2. Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है ?

    राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF Rajasthan)

  3. Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana कब शुरू की गई ?

    01 मई 2022

  4. Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana का लाभ किसे मिलेगा?

    चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मे बीमित परिवार