Palanhar Yojana 2023
राजस्थान पालनहार योजना 2023, Palanhar Yojana 2023, Rajasthan Palanhar Yojana Online Form, पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक / बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये है। इसके तहत् आने वाले बालक / बालिकाओं की देखभाल एवं पालन-पोषण की व्यवस्था परिवार के अन्दर किसी निकटम रिश्तेदार / परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बालक / बालिकाओं के देखभाल करने वाले को पालनहार कहा गया है। बालक / बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की राजस्थान पालनहार योजना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसे राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को क्यों लाया गया एवं इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है एवं इस योजना में आवेदन कैसे करें इन सभी बातों के बारे में हमने इस आर्टिकल में उल्लेख किया है आप इस लेख को शुरू से अंत तक पढ़े ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो और यदि आपके नजदीकी इलाके में इस योजना के पात्र लोग हैं तो आप उन्हें भी इस योजना के बारे में खबर दे सके ।
राजस्थान पालनहार योजना क्या है ?
पालनहार योजना राजस्थान को अनाथ बच्चो का पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए शुरु किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना को शुरु किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एच.आई.वी. / एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे, तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है।
Rajasthan Palanhar Yojana 2023 का उद्देश्य
पालनहार योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । पालनहार योजना के अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चो को या जिनके माता पिता मर गए है उन अनाथ बच्चो के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाएगी बल्कि समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ।
राजस्थान पालनहार योजना कब शुरू की गई ?
राजस्थान पालनहार योजना 08 फरवरी 2005 को शुरू की गई । जिसे प्रारंभ मे अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय-समय पर संशोधन कर इस योजना मे अन्य श्रेणियों को भी जोडा गया है
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
Rajasthan Palanhar Yojana 2023 की पात्रता
- अनाथ बच्चे
- मृत्यु दण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त के बच्चे माता/पिता
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
- एच.आई.वी./ एड्स पीड़ित माता / पिता के बच्चे
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता / पिता के बच्चे
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
- विशेष योग्यजन माता / पिता के बच्चे
- तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे
- पालनहार का वार्षिक आय रू. 1.20 लाख से अधिक नहीं
- कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो
Rajasthan Palanhar Yojana 2023 Required Documents
- माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति
- दण्डादेश की प्रति
- विधवा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति
- पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- ए. आर. टी. सेन्टर द्वारा जारी ए. आर. डी. डायरी / ग्रीन कार्ड की प्रति
- सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र
- 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति तलाकशुदा / परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति
- पालनहार का “भामाशाह कार्ड”
- पालनहार का “आय प्रमाण पत्र”
- “मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
- बच्चे का ” आधार कार्ड”
- बच्चे का अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र
Palanhar Yojana मे लाभार्थी को देय लाभ
- अनाथ श्रेणी के 0-6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 1500 रुपए प्रतिमाह
- अनाथ श्रेणी के 6-18 आयु वर्ग तक के बच्चे – 2500 रुपए प्रतिमाह
- अन्य श्रेणी के 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे – 500 रुपए प्रतिमाह
- 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे – 1000 रुपए प्रतिमाह
- वस्त्र,स्वेटर,जूते आदि खर्च के लिए – 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सबसे नीचे “पालनहार योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप” के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन प्रारूप प्रदर्शित हो जायेगा। इसके आपको आवेदन पत्र प्रारूप डाउनलोड कर लेना है।
- इस आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे – पालनहार का नाम , जन्मतिथि आदि का विवरण दर्ज करके आपको अपने सभी दस्तावेज अटैच कर देना है।
- अब शहरी क्षेत्र के निवासी अपना आवेदन फॉर्म शहर के विभागीय जिला अधिकारी के पास और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार आपका पालनहार योजना राजस्थान (Rajasthan Palanhar Yojana) आवेदन सफल हो जायेगा।
How to Check Palanhar Yojana 2023 Payment Status
- सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन/ई सेवा” सेक्शन में Palanhar Yojana Payment Status के विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है। आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक किये जाने का बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको Academic Year, भामाशाह नंबर, एप्लीकेशन आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करके “Get Status” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपकी कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर भुगतान की स्थिति की जानकारी खुलकर आ जाएगी।
पालनहार योजना का विस्तार के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश :-
- संशोधित नियम, 2007 दिनांक 25.04.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 48595 दिनांक 07.08.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान के संबंध में संशोधित आदेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 3514 दिनांक 27.01.2010 पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 25816 दिनांक 30.04.2010 कुष्ठ/ एड्स पीडित माता/पिता की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 16901 दिनांक 03.03.2011 नाते जाने वाली महिला की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 49283 दिनांक 23.06.2011 योजना का संशोधित आवेदन पत्र 01.07.2011 से लागू
- संशोधन आदेश क्रमांक 433 दिनांक 26.04.2013 योजना की परिभाषा में संशोधन
- संशोधन आदेश क्रमांक 1111 दिनांक 1.5.2013 परिभाषा में संशोधन
- संशोधन आदेश क्रमांक 7951 दिनांक 29 मई, 2013 विधवा/नाते गई महिलाओं के बच्चों के सम्बन्ध में आदेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 1336 दिनांक 16 मई, 2013 पालनहार को अधिकतम दो माह में राशि का भुगतान करने सम्बन्धी आदेश
Rajasthan Palanhar Yojana Key Point For Competitive Exam
योजना का नाम | राजस्थान पालनहार योजना |
योजना कब शुरू हुई | 08 फरवरी 2005 |
योजना का संचालन | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान |
योजना का देय लाभ | अनाथ श्रेणी के 0-6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 1500 रुपए प्रतिमाह अनाथ श्रेणी के 6-18 आयु वर्ग तक के बच्चे – 2500 रुपए प्रतिमाह अन्य श्रेणी के 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे – 500 रुपए प्रतिमाह 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे – 1000 रुपए प्रतिमाह वस्त्र,स्वेटर,जूते आदि खर्च के लिए – 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त |
योजना के लाभार्थी | 0 से 18 वर्ष के बच्चे |
योजना का बजट | – |
योजना रिपोर्ट (दिसम्बर 2022 तक) | योजना के अंतर्गत अब तक 6.64 लाख लाभार्थियों को 2235.53 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया। |
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Rajasthan Palanhar Yojana FAQ’s
पालनहार योजना किस राज्य की योजना है ?
राजस्थान
राजस्थान पालनहार योजना कब शुरू की गई ?
08 फरवरी 2005 से